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खाना बांटने के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी

  •  स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए जारी हुआ एसओपी

भुवनेश्वर. कोरोना को लेकर जारी लाकडाउन के दौरान जरूरतमंदों के बीच खाना वितरण के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी है. इसके लिए सोमवार खाद्य सामग्री बांटने वाली जनता एवं स्वयंसेवियों के लिए स्टैंडर्ड आपरेशनल प्रोसीडर (एसओपी) जारी किया गया है. अब बीएमसी की अनुमति के बिना कोई खाना नहीं वितरित कर सकता है. खास करके पके हुए खाना नहीं बांटने के लिए बीएमसी आयुक्त प्रेमचंद्र चौधरी ने कहा है. बीएमसी सहआयुक्त एलपी साहु को इस कार्य की जांच करने के लिए मुख्य नोडल आफिसर के रूप में चयनित किया गया है. इनके साथ ही तीन जोन में एक-एक नोडल आफिसरों को नियुक्त किया गया है. जो खाद्य सामग्री बांटना चाहता है, वह एक दिन पहले खाद्य सामग्रियों की तालिका के साथ बांटे जाने वाले इलाके के बारे में तथ्य बीएमसी को प्रदान करेंगे. ये तथ्य हाथ में आने के बाद नोडल आफिसर दोपहर तक डाटाबेस तैयार करके संबंधित जोन के जोनल डिप्टी कमिश्नर के साथ संपर्क करेंगे. इसके बाद उस जोन में रहने वाले लोगों को खाद्य सामग्री वितरण करने की अनुमति दी जायेगी. इसके साथ दिव्यांग, आर्थिक रूप से लाचार व बेघरों की पहचान करके उनको पका हुआ खाना दिया जायेगा. आंगनबाड़ी, आशाकर्मी के साथ वार्ड आफिसर इस कार्य को करेंगे. गरीब व असहाय के लिए पके हुए खाना आवंटन के लिए आहार योजना के साथ इसमें 4 गाड़ियां नियुक्त होगी. इसके साथ स्वयंसेवी के द्वारा दान की गयी सामग्रियों को बंटन करने के लिए छोटा ट्रक व्यवहार किया जायेगा.

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