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कलेक्टर ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
ग्वालियर। सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के साथ कोई रियायत न हो। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई जाए। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने मंगलवार को विधानसभा आम निर्वाचन की विभिन्न व्यवस्थाओं से संबंधित नोडल अधिकारियों की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की शासकीय संपत्ति पर संपत्ति विरूपण मिलेगा, उन विभागों के कार्यालय प्रमुख जवाबदेह होंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला पंचायत के सभागार में मंगलवार को हुई बैठक में नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह, जिला पंचायत सीईो विवेक कुमार, अपर कलेक्टर अंजू अरूण कुमार, स्मार्ट सिटी की सीईओ नीतू माथुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेन्द्र वर्धमान एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी एलके पाण्डेय व जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के आरओ समेत विभिन्न प्रकोष्ठों के नोडल अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का पालन कराने के लिये स्पष्ट आदेश जारी किया गया है। इस अधिनियम का उल्लंघन कर रहे लोगों के साथ कोई रियायत न बरतकर कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि निजी भवनों पर भी भवन स्वामी की लिखित सहमति एवं नगर निगम की अनापत्ति के उपरांत ही झण्डे, पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स बोर्ड व दीवार लेखन किया जा सकेगा।
विधानसभा निर्वाचन कार्यों से संबंधित विभिन्न कार्यों को समयावधि में पूर्ण करने के लिये गठित प्रकोष्ठों की प्रगति की कलेक्टर ने विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों से कहा कि वे सौंपे गये चुनावी दायित्वों का निर्वहन मुस्तैदी और पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि निर्वाचन संबंधी समस्त कार्य समय सीमा में पूर्ण हो जायें, जिससे स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्णढंग से चुनाव संपन्न कराया जा सकें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान सामग्री वितरण व मतदान समाप्ति के पश्चात सामग्री प्राप्त करने के लिये की जा रहीं तैयारियों सहित मतदान दल व माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण, मतदान दलों को रवाना करने के लिये वाहन व्यवस्था, डाक मत पत्र, शिकायत जांच कंट्रोल रूम आदि व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की।