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Union Budget 2024: एंफी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस से टैक्स छूट की सीमा 2 लाख होने की उम्मीद

India Budget 2024: अभी लिस्टेड कंपनियों के शेयरो और इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स 12 महीने के बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगता है। 1 लाख रुपये तक के गेंस को इनकम टैक्स से छूट हासिल है। 1 लाख से ज्यादा के गेंस पर 10 फीसदी टैक्स लगता है

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