नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फारमैक्स इंडिया लिमिटेड (एफआईएल), उसके प्रमोटरों और निदेशकों की 62 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की है।
प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को जारी एक बयान में बताया कि एफआईएल, उसके प्रमोटरों और निदेशकों की 62 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की गई है। इनमें एफआईएल, उसके एमडी मोरथला श्रीनिवास रेड्डी और उनके भाई एम. मल्ला रेड्डी (फारमैक्स इंडिया लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक) की 23 अचल संपत्तियां शामिल हैं।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि जब्त की गई इन संपत्तियों में प्रमोटरों के नाम पर मेसर्स फारमैक्स इंडिया लिमिटेड के इक्विटी शेयर हैं। इनमें मूल रूप से मोरथला श्रीनिवास रेड्डी के पास मौजूद एमएसआर इंडिया के शेयर भी शामिल हैं, जिन्हें बाद में उनके भाई और परिवार के अन्य सदस्यों को हस्तांतरित कर दिया गया।
साभार -हिस