NEET-UG 2024 Row: सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि वह नीट-यूजी 24 परीक्षा के नतीजे शहरवार और केंद्रवार अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे, ताकि उम्मीदवारों की पहचान गुप्त रखी जा सके। CJI ने आदेश में कहा कि नतीजे शहरवार और केंद्रवार अलग-अलग घोषित किए जाने चाहिए। कल यानी 19 जुलाई की शाम 5 बजे तक नतीजे अपलोड कर दिए जाएंगे
Home / BUSINESS / NEET-UG 2024: नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, रिजल्ट ऑनलाइन जारी करने के दिए निर्देश
Check Also
केंद्र ने कोचिंग सेंटरों पर कसी नकेल, छात्रों काे ₹ 1.56 करोड़ रिफंड दिलाया
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग (डीओसीए) ने शिक्षा क्षेत्र में 600 …