सरकार ने 23 जुलाई को प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव का ऐलान किया। अब इंडेक्सेशन का फायदा 23 जुलाई से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी पर ही मिलेगा। इंडेक्सेशन के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 20 फीसदी होगा। बगैर इंडेक्सेशन यह 12.5 फीसदी होगा
Home / BUSINESS / LTCG टैक्स में बदलाव का असर क्या रियल एस्टेट सेक्टर में लंबी अवधि के निवेश पर पड़ेगा?
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