ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक नहीं फाइल करने पर टैक्सपेयर को 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने की इजाजत है। इसे बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है। लेकिन, इसके लिए टैक्सपेयर को पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट देना पड़ता है
Check Also
एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देने का लाइसेंस मिला
नई दिल्ली। दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में …