ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक नहीं फाइल करने पर टैक्सपेयर को 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने की इजाजत है। इसे बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है। लेकिन, इसके लिए टैक्सपेयर को पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट देना पड़ता है
Check Also
आईजीएआई पर सामान्य हो रहा उड़ान परिचालन: डायल
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय …
Indo Asian Times । Hindi News Portal । इण्डो एशियन टाइम्स,। हिन्दी न्यूज । न रूकेगा, ना झुकेगा।।
