ITR Filing: कई लोगों की इनकम में फॉरन इनकम शामिल होती है। अगर टैक्सपेयर ने विदेश में हुई इनकम पर विदेश में टैक्स चुकाया है तो वह उस पर टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। इससे एक ही इनकम पर उसे दो बार टैक्स नहीं देना पड़ेगा
Home / BUSINESS / ITR Filing: अगर विदेश में हुई इकनम पर विदेश में टैक्स चुकाया है तो उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, जानिए क्या है प्रोसेस
Check Also
लाल निशान पर बंद हुआ घरेलू शेयर बाजार, सेंसेक्स 314 और निफ्टी 75 अंक टूटा
नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट जारी …
Indo Asian Times । Hindi News Portal । इण्डो एशियन टाइम्स,। हिन्दी न्यूज । न रूकेगा, ना झुकेगा।।
