Home / BUSINESS / ITR Filing: क्या आप 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं?

ITR Filing: क्या आप 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं?

ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक नहीं फाइल करने पर टैक्सपेयर को 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने की इजाजत है। इसे बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है। लेकिन, इसके लिए टैक्सपेयर को पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट देना पड़ता है

Share this news

About @click197 - B TELEGRAM BAM 423 751 RUB TINKOFF

Check Also

ईपीएफओ ने अक्टूबर महीने में 13.41 लाख सदस्य जोड़े

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अक्टूबर महीने में शुद्ध रूप से 13.41 …