रियल एस्टेट सेक्टर को यह भी उम्मीद है कि आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत होम लोन के ब्याज पर टैक्स में छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किए जाने की उम्मीद है।