Home / BUSINESS / क्या रिटायरमेंट के बाद जन्मतिथि में कर सकते हैं बदलाव? कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया यह अहम फैसला

क्या रिटायरमेंट के बाद जन्मतिथि में कर सकते हैं बदलाव? कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया यह अहम फैसला

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपनी दर्ज जन्मतिथि में बदलाव नहीं कर सकता है। यह फैसला एक व्यक्ति से जुड़े मामले का है। वो 1983 से 2006 में अपनी रिटायरमेंट तक पल्प ड्राइंग प्रोसेसर निर्माण इकाई में काम करते रहे। साल 2006 में 58 साल की उम्र में रिटायर हो गए थे
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