एडिडास एजी की तरफ से दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ट्रेडमार्क का उल्लंघन हुआ है लिहाजा वादी स्थायी रोक का आदेश पाने की हकदार है।